दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को राहत मिली, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।”
Written By : Sunil k Sharma
“15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत,
रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया कि विधायक को अदालत में पेश होना होगा। अमानतुल्लाह खान ने अदालत में पेश होने के बाद जमानत प्राप्त की।”
“18 अप्रैल को ईडी ने पूछताछ की थी।”
“हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आप विधायक से 12 घंटे से अधिक की पूछताछ की थी। 18 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे, ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ की गई और उनका बयान दर्ज किया गया था।”
“ईडी ने विधायक के ठिकानों पर छापेमारी की है।”
“विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े मामले में ईडी ने छापेमारी भी की है। ईडी का आरोप है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध भर्तियों के जरिए अपराध से भारी मात्रा में नकदी जमा की और इस राशि का इस्तेमाल अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में किया। छापेमारी की कार्रवाई 2018-2022 तक अमानतुल्लाह खान के दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए की गई थी। उसमें की गई गैर कानूनी भर्तियों और वक्फ की संपत्तियों को निजी लाभ के लिए अनुचित तरीके से पट्टे पर देने से संबंधित मामले में कार्रवाई हुई थी। ईडी ने कहा था कि सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज तीन शिकायतें आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ उसकी कार्रवाई का आधार बनीं।”